बालोद/गुरुर:- स्व डारन बाई तारम शासकीय महाविद्यालय गुरूर के छात्र छात्राओं के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय व बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया।

जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग बालोद से सुपर वाईजर डामेंद्र साहू,आउटरीच वर्कर बसंती कतलाम, केस वर्कर हेमशंकर निर्मलकर उपर्युक्त विषयों पर जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए थे। वक्ताओं ने बाल विवाह को कानूनन अपराध बताते हुए कहा कि निर्धारित आयु से कम उम्र में विवाह करना अपराध है और इसमें सम्मिलित होने वाले सभी लोगों के लिए सजा का प्रावधान है।

अगर कहीं ऐसा होता है तो आप लोग टोल फ्री नंबर 1098 पर शिकायत कर सकते हैं जिससे इसे रोक जा सके।
हमारा बालोद जिला बाल विवाह मुक्त हो गया है। वक्ताओं ने लैंगिंग अपराध, पॉक्सो एक्ट, किशोर न्याय तथा बालकों के संरक्षण के संबंध में भी विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान किया।महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो.केएल रावटे ने छात्र छात्राओं एवं महाविद्यालय के समस्त स्टॉफ को बाल विवाह निषेध की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में संयोजक प्रो. प्रज्ञा कोरपे, महाविद्यालय स्टॉफ एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे।

अमित कुमार मंडावी बालोद, छत्तीसगढ़ आधारित अनुभवी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे जमीनी स्तर की सटीक रिपोर्टिंग और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए पहचाने जाते हैं। वर्तमान में वे Chhattisgarhjunction.in के माध्यम से अपराध, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, ग्रामीण समस्याओं और जनहित से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से सामने लाते हैं।

